हत्या के मामले में संत रामपाल की सजा का हुआ एेलान, सुरक्षा बढ़ाई गयी…
October 16, 2018
हिसार, हत्या के मामले में दोषी करार बरवाला के सतलोक आश्रम संचालक रामपाल सहित 15 दोषियों को सजा सुना दी गई है. हिसार की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. उन पर दो-दो लाख और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.रामपाल को 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया था, बीते 11 अक्टूबर को ही उसे दोषी करार दिया गया था.
हिसार की एक विशेष अदालत ने रामपाल समेत कुल उसके 26 अनुयायियों को दोषी करार दिया था. सजा के ऐलान को देखते हुए जेल के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. आजीवन कारावास के अलावा रामपाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जिन मामलों में रामपाल को सजा सुनाई गई है, उनमें पहला केस महिला भक्त की संदिग्ध मौत का है, जिसकी लाश उनके सतलोक आश्रम से 18 नवंबर 2014 को बरामद की गई थी.
जबकि दूसरा मामला उस हिंसा से जुड़ा है जिसमें रामपाल के भक्त पुलिस के साथ भिड़ गये थे. इस दौरान करीब 10 दिन चली हिंसा में 4 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हो गई थी. 67 वर्षीय रामपाल और उसके अनुयायी नवम्बर, 2014 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थे. रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ बरवाला पुलिस थाने में 19 नवम्बर, 2014 को दो मामले दर्ज किये गये थे.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम हरियाणा के हिसार शहर को किले में तब्दील कर दिया गया था. किसी भी संभावित बवाल, हिंसा और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए थे. हिसार जिले में धारा-144 लागू कर दी गई थी. फैसले से पहले ही अदालत के चारों ओर तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया था. इस सुरक्षा घेरे को भेदकर कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा.
सुरक्षा इंतजाम के लिए हिसार के 1300 पुलिसकर्मी, बाहरी जिलों से 700 जवान, RAF की 5 कंपनियां और हरियाणा पुलिस के 12 SP की ड्यूटी लगाई गई है. इसके अलावा दूसरे जिलों के डीएसपी की ड्यूटी हिसार में लगाई है. इस बीच पुलिस ने जिले में फ्लैग मार्च किया है.