नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के हरिद्वार में सार्वजनिक स्थल पर अवैध रूप से बने चार धार्मिक स्थलों को 31 मई 2021 तक ढहाने का राज्य सरकार को गुरुवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में हस्तक्षेपकर्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से पेश वकील से कहा कि बगैर अनुमति के हर चीज अनधिकृत होती है। भूमि सिंचाई विभाग की है। यह आपको अस्थायी तौर पर दी गयी थी। यह स्थायी नहीं थी।
न्यायमूर्ति भूषण ने कहा, “इस तस्वीर को देखिए। यह स्थायी निर्माण है। हम इसे खारिज करते हैं।”
न्यायालय ने कहा कि चूंकि सरकार ने इन ढांचों को ढहाने के लिए 31 मई 2021 तक का समय मांगा है। इसकी इजाजत दी जाती है।