लखनऊ , कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से लाकडाउन के नये नियमों को लागू करने के निर्देश जारी किये हैं।
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जारी दिशा निर्देश में कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक खुलेंगे हालांकि दुकानो के बाहर नारंगी और हरे रंग के स्टिकर लगाये जायेंगे जिसके अनुसार नारंगी रंग लगे स्टिकर की दुकाने सोमवार,बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी जबकि मंगल,गुरूवार और शनिवार को हरा रंग स्टिकर लगी दुकानो को खुलने की अनुमति होगी। साप्ताहिक बंदी के दिन बाजार को पूरी तरह से बंद रखना अनिवार्य होगा।
सड़कों पर सीमित संख्या में ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन की अनुमित दी जायेगी। आटो, ई रिक्शा तय रूट पर ही चल सकेंगे और चालक को सोशल डिस्टेसिंग के अलावा मास्क का प्रयोग करना आवाश्यक होगा। पटरी दुकानों को सिर्फ वेडिंग जाेन में बिक्री की अनुमति दी जायेगी जबकि फेरी लगाकर वे कंटेटमेंट जोन के अलावा कहीं भी अपना सामान बेंच सकेंगे।
निजी और सरकारी कार्यालयों को सलाह दी गयी है वह वर्क फ्राम होम संस्कृति को बढ़ावा दें और अगर जरूरत है तो 50 फीसदी कर्मचारियों को ही कार्यालय में आने की इजाजत दें। हर दफ्तर में कोविड डेस्क का होना जरूरी है जबकि सेनीटाइजेशन की व्यवस्था भी करनी अनिवार्य होगी। कर्मचारियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप लोड करना जरूरी होगा।
इस बीच सरकारी प्रतिष्ठानों में भी 50 फीसदी कर्मचारियों से काम चलाने के निर्देश दिये गये है जबकि अन्य को वर्क फ्राम होम करना होगा। घर से काम करने वाले कर्मचारी कार्यालय के संपर्क में फोन और इंटरनेट के माध्यम से बने रहेंगे और जरूरत पडने पर उन्हे कभी भी बुलाया जा सकता है। सचिवालय में समूह ग और घ के 50 फीसदी कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर बुलाने के निर्देश दिये गये है जबकि समूह क और ख के अधिकारियों को कार्यालय आना होगा।
यह व्यवस्था अधीनस्थ कार्यालयों,स्थानीय निकायों और निगमों में भी लागू होगी। हर दफ्तर में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही कर्मचारी को प्रवेश दिया जायेगा। लाकडाउन के ये नियम इमरजेंसी सेवाओं के कर्मचारियों के लिये लागू नहीं होंगे।