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सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत, पूर्व मुख्यमंत्री हिरासत में

नयी दिल्ली , सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेता  को हिरासत में रखा गया है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कांफ्रेन्स के वरिष्ठ नेता फारूख अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया है।

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जम्मू.कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से श्री अब्दुल्ला श्रीनगर में उनके घर में नजरबंद थे। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि श्री अब्दुल्ला को अब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया है।

राज्य सरकार के इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये दो वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है।

राज्य का विशेष दर्जा हटाये जाने के बाद सरकार ने वहां कई तरह की पाबंदी लगा दी थी।

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कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए श्री अब्दुल्ला और कई अन्य बड़े नेताओं को भी नजरबंद रखा गया था।

सरकार ने गत अगस्त में राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू.कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था।

एमडीएमके प्रमुख एवं राज्यसभा सांसद वाइको ने श्री अब्दुल्ला की नजरबंदी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज नोटिस जारी किया।

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