नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 2019 के खिलाफ पिछली सुनवाई के बाद दायर शेष सभी याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया, हालांकि उसने इस कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने नागरिकता अधिनियम 2019 के विरूद्ध और समर्थन में दायर याचिकाओं को वृहद पीठ के सुपुर्द करने के भी संकेत दिए।
पिछले साल 18 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान 59 याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद दायर 85 याचिकाओं पर आज केंद्र को नोटिस जारी किए गए। जवाब के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी।