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उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने सुनायी सजा, रो पड़ा विधायक

नई दिल्ली. उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने आखिर सजा सुना दी है. सजा सुनने के बाद वह कोर्ट मे रो दिया.

फैसले के वक्त कुलदीप सेंगर जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे.

दिल्ली  की तीस हजारी कोर्ट  ने उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही 25 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जिसमें से 15 लाख रूपये पीड़िता को दिया जायेगा और 10 लाख रूपये सीबीआई को मिलेगा.

इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया.

फैसला सुनने के बाद  विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अदालत मे ही रोने लगा.

कुलदीप सेंगर पर अभी तीन और मामले दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं.

अभी सेंगर को रेप के मामले में दोषी करार दिया गया है.

इससे पहले बहस पूरी होने के बाद जज ने दोपहर दो बजे तक के लिए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार सुबह सुनवाई शुरू होने पर जज ने कुलदीप सेंगर को लॉकअप से लाने को कहा. जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया.

वहीं बचाव पक्ष के वकील ने एक बार फिर दोहराया कि उनके मुवक्किल कुलदीप सेंगर की दो बेटियां और पत्नी है, उन पर उन सभी की जिम्मेदारी है. इसलिए सजा देते समय इस बात का ख्याल रखा जाए.

17 दिसंबर को इस मामले की हुई सुनवाई में सीबीआई  ने सेंगर को अधिकतम सजा देने की मांग उठाई थी. साथ ही पीड़िता को उचित मुआवजा दिए जाने का आग्रह किया था.

वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी (कुलदीप सेंगर) उम्र 54 साल है और उनका पूरा करियर देखा जाए तो वर्ष 1988 से अभी तक वो पब्लिक डीलिंग करते रहे हैं. उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा की है.

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया था. अदालत ने मामले में आरोपी बनाई गई शशि सिंह की भूमिका को संदेह के घेरे में रखा. शशि ‌सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने और उनकी इसमें सीधे तौर पर भूमिका स्पष्ट नहीं होने के चलते कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया था.