नई दिल्ली, दिल्ली सरकार ने रविवार को अधिकारियों को कोविड-19 (COVID-19) के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और प्रदर्शनी हॉल को लेकर पाबंदियां हटाने संबंधी केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों को लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के साथ सिनेमा हॉल के संचालन में मदद के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का एक नया सेट जारी किया। सरकार ने सिनेमाघरों को सोमवार से 100 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है, जिसके बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नया एसओपी जारी किया, जिसमें हरेक शो के बाद हॉल का सेनेटाइज करना, पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखना, अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना इत्यादि शामिल है।
मंत्री ने कहा कि भीड़ से बचने के लिए टिकटों की डिजिटल बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने रविवार को एक आदेश में कहा कि कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई है और पिछले दो महीने से शहर में संक्रमण के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई है।
उन्होंने कहा, “इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि गृह मंत्रालय के 27 जनवरी के दिशानिर्देश, सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एसओपी के साथ, स्विमिंग पूल के संचालन और खेल आयोजनों के लिए स्टेडियम खोलने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के आदेश तथा व्यापार प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के दिशानिर्देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर पूरी तरह से लागू किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और संबंधित अन्य अधिकारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।