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उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के बड़े फैसले

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में नयी आबकारी नीति के तहत एक प्रार्थी अब शराब की सिर्फ दो दुकानों के लिये लाइसेंस पाने का हकदार होगा जबकि बीयर की दुकानो में अब अंग्रेजी शराब मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गयी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि आबकारी विभाग के लिये पिछले वर्ष के 27 हजार करोड़ रूपये की राजस्व वसूली की तुलना में इस बार 31 हजार 600 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शराब की दुकान के लिये अब सभी निविदायें आनलाइन प्राप्त की जायेंगी।

उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किया गया है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें बीमे के नामिनी के तौर पर किसान के परिवार के अलावा बटाईदार का नाम भी शामिल किया जायेगा। इस योजना का लाभ प्रदेश के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान उठा सकेंगे।

श्री सिंह ने बताया कि इससे पहले मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह.खातेदार को ही मिलता था। बीमित किसान की मृत्यु पर उसके परिजनों को मिलने वाली पांच लाख रुपये की रकम में बंटाईदार भी हिस्सेदार होगा। किसान की 60 फीसद से अधिक दिव्यांगता पर अधिकतम दो लाख रुपये मिले सकेंगे। योजना के लिये निर्धारित आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होगी।

उन्होने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में बीमा कंपनियों के पास बीमा राशि 675 करोड़ रुपये पहुंचीए जबकि खर्च मात्र 200 करोड़ रुपये ही हुए। इस तरह बीमा कंपनियां 475 करोड़ रुपये का लाभ कमा गईं। अब इस योजना से बीमा कंपनियों का दखल खत्म कर दिया है। राज्य सरकार से वित्त पोषित यह योजना जिलाधिकारियों के माध्यम से चलाई जाएगी।

श्री सिंह ने बताया कि इसके अलावा गोवर्धन पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 177 करोड़ का धन स्वीकृत किया गया है जिससे परिक्रमा मार्ग के चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड का निर्माण किया जायेगा जबकि प्रदेश में पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश 2020 के प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।