विशेष विवाह कानून अब सिक्किम में होगा लागू, मिली मंजूरी

नयी दिल्ली, विशेष विवाह कानून अब सिक्किम में  लागू करने को मंजूरी मिल गई है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को सिक्किम में लागू करने को मंजूरी  दे दी है।

जिसके तहत अंतर-धार्मिक विवाहों का पंजीकरण किया जा सकता है।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद से सिक्किम में इस कानून का उल्लंघन करने पर दंडात्मक प्रावधान भी प्रभाव में आ

जायेंगे।

मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 एफ के उपबंध (एन) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए

राष्ट्रपति कुछ बदलावों के साथ सिक्किम में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को लागू करते हैं।

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इस कानून में ऐसी तथा कुछ अन्य खास शादियों के पंजीकरण के लिए कुछ विशेष मामलों में विशेष प्रकार के विवाह तथा तलाक संबंधी

प्रावधान है।

इस कानून के तहत पत्नी के जीवित रहने पर शादी करने पर संबंधित व्यक्ति को सात साल तक की कैद की सजा मिलेगी और उस पर जुर्माना

भी लग सकता है।

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इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करते समय पिछली शादी की बात छिपाता है तो उसे दस साल तक की कैद की सजा मिलेगी

और उस पर जुर्माना भी लग सकता है।

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