स्कूलों में नही मिल रहा मध्याह्न भोजन, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा ?

नयी दिल्ली, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था रोक दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से इसको लेकर सवाल किया है ?

उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था रोक देने को लेकर राज्य सरकारों को

गुरुवार को नोटिस जारी किये।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की

और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किये।

उसने पूछा है कि बच्चों को मध्याह्न भाेजन क्यों नहीं मिल रहा है।

कोरोना वायरस की दहशत के कारण राज्य सरकारों ने 31 मार्च तक सभी स्कूल बंद कर दिये हैं,

ताकि वायरस के प्रकोप को बढ़ने से रोका जा सके।

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