लखनऊ, उत्तर प्रदेश में खनन संबंधी गतिविधियां 20 अप्रैल से शुरू की जायेंगी और इस कार्य में केन्द्र और राज्य सरकार की गाइडलाईंस का अक्षरश: पालन किया जायेगा।
इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश सभी जिला अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं ।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डॉ रोशन जैकब ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर खनन गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिग तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम श्रमिको के साथ शुरू की जायेंगी।
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उन्होने बताया कि दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश में चिन्हित हाटस्पॉट को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निर्धारित व्यवस्थाओं को शामिल करते हुए खनिजों का खनन / परिवहन का काम शुरू किया जाये।
जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गये हैं कि खनिजों के खनन/ परिवहन का कार्य संचालित की जाने के लिये खनन परिहार धारको से खदानों में कोविड मैनेजमेन्ट के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की सूचना प्राप्त की जाए ,जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मशीन और कार्मिको/ श्रमिकों की तैनाती, नियोजित कार्मिकों /श्रमिकों हेतु सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था ,प्रयुक्त मशीनों और वाहनों के सैनिटाइजेशन आदि का उल्लेख हो।
डा जैकब ने बताया कि वर्तमान में देशव्यापी लाक डाउन के कारण खनिजों की मांग काफी कम है तथा एक जुलाई से प्रारंभ होने वाले मानसून सत्र के दौरान खनिजों का खनन/ परिवहन कार्य प्रतिबंधित रहेगा, इसको देखते हुये प्रदेश में खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान में खनिजों का भण्डारण किया जाना आवश्यक है ,जिसके लिए नए भण्डारण अनुज्ञप्ति /नवीनीकरण आवेदन पत्रों को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत किए जाने के निर्देश उन्होंने जिलाधिकारियो को दिये हैं।
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जारी दिशा-निर्देशों में उन्होंने कहा है शासकीय परियोजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के खनिजों की मांग के आधार पर खनिज की आपूर्ति को प्राथमिकता प्रदान की जाए ।
डा जैकब ने बताया लाक डाउन के दौरान खनन पट्टों से खनन/ परिवहन का कार्य बंद है। प्रदेश में खनन उद्योग एवं परिहार धारकों को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज( परिहार) नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत माह अप्रैल 2020 की देय मासिक किस्त की छूट को इस प्रतिबंध के साथ प्रदान किया जाएगी कि माह अप्रैल -2020 में परिवहन किये जाने वाली खनिज की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार अग्रिम भुगतान प्राप्त की जाएगी।