कटक, ओडिशा उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में 21 साल और नौ महीने तक जेल की सजा काटने के बाद एक व्यक्ति को मामले में बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने साधु प्रधान को तुरंत जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया।
गंजम जिले के कंटापाड़ा गांव के निवासी प्रधान को एक महिला की हत्या के मामले में नवंबर 1997 में गिरफ्तार किया गया था। एक जिला अदालत ने उसे अगस्त 1999 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उसकी एक याचिका उच्च न्यायालय में न्यायाधीश एस के मिश्रा और ए के मिश्रा की अदालत में लंबित थी जिसने जुलाई में इस मामले में सुनवाई पूरी की।
सोमवार को दिए अपने फैसले में पीठ ने प्रधान को बरी करते हुए कहा कि निचली अदालत ने सबूतों को उचित परिदृश्य में नहीं देखा।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने में नाकाम रहा।