यूपी में एक और आरोपी हिटलर के विरुद्ध लगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

जौनपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर के बहुचर्चित भदेठी कांड में नामजद आरोपितों में से एक और आफताब आलम उर्फ नूर आलम उर्फ हिटलर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि भदेठी कांड में नामजद आरोपितों में से एक और आफताब आलम उर्फ नूर आलम उर्फ हिटलर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि गत नौ जून की शाम सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी गांव में वर्ग विशेष व अनुसूचित जाति बस्ती के लड़कों में मारपीट हो गई थी। आरोप है कि उसी दिन रात में वर्ग विशेष की भीड़ ने हमलाकर अनुसूचित जाति बस्ती में लोगों की पिटाई, तोड़फोड़ व आगजनी की थी। इस संबंध में पुलिस ने हत्या के प्रयास, आगजनी सहित विभिन्न धाराओं के तहत घटना की रात ही 54 नामजद व अन्य अज्ञात आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जावेद सिद्दीकी व उनके भाइयों समेत 35 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था।

उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर अपना लिए थे। उनके निर्देश पर राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव व जिलाधिकारी ने गांव में जाकर पीड़ितों को आवास आवंटन और आर्थिक सहायता दी थी। मुख्यमंत्री ने आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर व रासुका के तहत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। सपा नेता जावेद सिद्दीकी को गत 10 जुलाई को रासुका के तहत निरुद्ध किया जा चुका है। इस घटना के करीब 50 आरोपित जेल में निरुद्ध हैं। जावेद सिद्दीकी व हिटलर समेत 37 पर पहले ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है।

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