नई दिल्ली,पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्घू को बड़ा झटका लगा है.सन 1988 में पंजाब के पटियाला में रोड रेज केस में पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्घू को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फिर से परीक्षण करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सिद्धू को जेल की सजा दी जाए या नहीं.
शिकायककर्ता की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सजा पर विचार करने को तैयार हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने सिद्घू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने इस मामले में निर्देश जारी किया है.
15 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे चेलामेश्वर की बेंच ने सिद्धू को एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने कहा था कि गुरनाम सिंह की मौत के लिए सिद्धू को दोषी नहीं ठहरा सकते. मामला 30 साल पुराना 1988 का है. सिद्धू की गुरनाम से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी. घटना में कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ. इस आधार पर हम मानते हैं कि एक हजार रुपये का जुर्माना न्याय देने के लिए ठीक होगा.