लखनऊ , अनलाक-2 में केन्द्र के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई तक शैक्षिणक संस्थान,मेट्रो रेल,सिनेमा,जिम और धार्मिक कार्यक्रमों समेत अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक बढ़ा दी है।
सूबे के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने मंगलवार को सभी जिला एवं पुलिस प्रशासन को प्रेषित पत्र में कहा है कि स्कूल, कालेज,कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे हालांकि आनलाइन शिक्षा पूर्व की भांति जारी रहेगी। केन्द्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई को काम करना शुरू करेंगे। इस अवधि में मेट्रो रेल की सेवायें पहले की तरह बाधित रहेंगी जबकि सिनेमा हाल,जिम,तरणताल,मनोरंजन पार्क,थियेटर,बार एवं सभागार बंद रहेंगे।
उन्होने बताया कि सभी सामाजिक,राजनैतिक,खेल,मनोरंजन,शैक्षिक,सांस्कृतिक,धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।
मेरठ को छोड़ कर समूचे प्रदेश में रात दस से सुबह पांच बजे तक आम आदमी और वाहन के सड़क पर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा हालांकि जरूरी गतिविधियों के लिये प्रतिबंध में छूट दी जायेगी। मेरठ में 10 जुलाई तक रात आठ से सुबह छह बजे तक रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा।
श्री तिवारी ने बताया कि कंटेटमेंट जोन में लाकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। यहां सिर्फ आवाश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जायेगी। कंटेटमेंट जोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमण की संभावना हो,उन्हे बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जायेगा और जिला प्रशासन इन क्षेत्रों में जरूरी प्रतिबंध लगा सकता है।
नोएडा और गाजियाबाद में जिला एवं पुलिस प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से सलाह मशवरा कर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
इस दौरान फेस मास्क,सोशल डिस्टेसिंग समेत अन्य दिशा निर्देशों का उल्लघंन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।