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NJAC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है सरकार

download (11)NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त‍ि आयोग) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार सर्वदलीय बैठक बुला सकती है. शुक्रवार शाम अरुण जेटली ने विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के साथ चर्चा की.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त‍ि आयोग (NJAC) को असंवैधानिक करार दिया था. इसके साथ ही अदालत ने साफ कर दिया कि जजों की नियुक्ति पहले की तरह कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी. कोर्ट के इस फैसले पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक बुला सकती है.

NJAC एक्ट अगस्त, 2014 में बनाया था. यह एक्ट संविधान में संशोधन करके बनाया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनजेएसी बनाने वाले कानून से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है. 5 जजों की संविधान पीठ ने इसे खारिज कर दिया. केंद्र ने मार्च, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा था कि जजों की नियुक्त‍ि के लिए बना कॉलेजियम सिस्टम अवैध है. अब कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है.