लखनऊ , इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में न्यायाधीश विकास कुंवर श्रीवास्तव ने रविवार को कहा कि विधि विरूद्ध कोई भी किसी की सम्पत्ति पर कब्जा नही पा सकता है।
अधिवक्ता परिषद द्वारा वीकेएस चौधरी स्मृति व्याख्यान माला पर आयोजित प्रतिकूल कब्जा विषय पर न्यायमूर्ति ने यह उदगार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये व्यक्त किये। उन्होने कहा कि मूल स्वामी की सम्पत्ति पर यदि कोई व्यक्ति कब्जा कर उसके अधिकारों का हनन करता है तो प्रतिकूल कब्जा होगा व हनन करने वाला स्वामी नही हो सकता।
उन्होंने प्रतिकूल कब्जा के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उदाहरण के साथ अयोध्या मामले का भी उदाहरण भी दिया। यह उक्त कार्यक्रम वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लखनऊ इकाई द्वारा किया गया।