नोटबंदी,GST के बाद सरकार बदलेगी एक और सबसे बड़ा कानून, आप पर होगा ये असर
October 14, 2018
नई दिल्ली ,मोदी सरकार नोटबंदी और जीएसटी के बाद एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। एक देश, एक टैक्स के बाद सरकार अब देश में एक समान स्टाम्प ड्यूटी पर फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनस को बढ़ाने के लिए यह कमद उठा सकती है।
यह कदम पिछले साल टैक्स सिस्टम को लेकर किए गए बड़े बदलाव GST की तरह है, जिसने राज्यों और केंद्रों के दर्जनों टैक्सों को एक कर दिया। नए सुधार के तहत सरकार पूरे देश में स्टैंप ड्यूटी को एक समान करना चाहती है। हितधारकों ने सौ साल पुराने कानून के लिए बदलाव भी तैयार कर लिए हैं।
इकनॉमिक टाइम्स को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव तैयार है और राज्यों की भी सहमति है। अधिकारी ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस बदलाव को पारित कराने के लिए लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस कदम से राज्यों के राजस्व पर असर नहीं पड़ेगा।
स्टैंप ड्यूटी भूमि खरीद से जुड़े ट्रांजैक्शंस और डॉक्युमेंट्स पर लगता है, लेकिन इसे GST के दायरे से बाहर रखा गया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, लेडिंग बिल्स, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, शेयर ट्रांसफर, इकरार-नामा जैसे वित्तीय साधनों पर स्टैंप ड्यूटी संसद से तय होता है। हालांकि, अन्य वित्तीय साधनों पर स्टैंप ड्यूटी की दर राज्य दर करते हैं।
स्टैंप ड्यूटी में भिन्नता की वजह से अक्सर लोग ट्रांजैक्शन ऐसे राज्यों के जरिए करते हैं, जहां दर कम होती है। मार्केट रेग्युलटर सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इससे पहले राज्यों को सलाह दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले फाइनैंशल ट्रांजैक्शन पर स्टैंप ड्यूटीज को एकसमान बनाएं या माफ कर दें।