भोपाल, मध्यप्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के बीच आज से सिनेमाहॉल पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने इस संबंध में सभी 52 जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सिनेमाहॉल और थियेटर पूर्ण क्षमता के साथ चल सकेंगे, लेकिन संचालकों को इस संबंध में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
आदेश के अनुसार इसके अलावा मेला आदि के आयोजन भी किए जा सकेंगे, लेकिन इनके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस तरह के आयोजन प्रतिबंधित क्षेत्रों में आयोजित नहीं हो सकेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर खुले मैदान में अथवा बंद हॉल में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा।
आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी को जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार ने आज आदेश जारी किए हैं, जो आगामी 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। इसके पहले भी राज्य सरकार ने केंद्र से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कोरोना संबंधी प्रतिबंधों को क्रमिक तौर पर शिथिल किया है।
राज्य में कोरोना का पहला मामला 20 मार्च 2020 को जबलपुर जिले में आया था। इसके बाद इसका संक्रमण सभी 52 जिलों में फैल गया और देशव्यापी लॉकडाउन के समय से ही इस राज्य में भी प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया था। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 2665 सक्रिय मामले हैं। सबसे अधिक सक्रिय मामले 796 भोपाल जिले में हैं। कल 226 नए प्रकरण सामने आए थे 318 व्यक्ति स्वस्थ घोषित किए गए। अब तक कुल 2,55,112 व्यक्ति कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 2,48,637 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, हालाकि 3810 लोगों को बचाया नहीं जा सका। कल भी राज्य में कोरोना के कारण तीन लोगों की मृत्यु दर्ज की गयी है।
इसके अलावा राज्य में पहले चरण में कल तक 2,98,761 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। पहले चरण में कुल 4,16,000 लोगों को वैक्सीन दिए जाने का लक्ष्य है। प्रत्येक हितग्राही को कोरोना वैक्सीन की कुल दो खुराक दी जाएंगी।