अब लर्निग लाइसेंस के लिए नये आवेदन नहीं किये जाएंगे स्वीकार

लखनऊ,उत्तर प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में अब लर्निग लाइसेंस के लिए नये आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण पाने के उद्देश्य से चार अप्रैल, 2020 तक लर्निग लाइसेंस के लिए नये आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि चार अप्रैल अथवा इससे पूर्व की तिथियों पर लर्निग लाइसेंस टेस्ट हेतु स्लाॅट की बुकिंग करवाने वाले आवेदकों की बुकिंग अगले उपलब्ध स्लाॅट में रि.शिड्यूल की जायेगी। साथ ही चार अप्रैलए तक लर्नर लाइसेंस हेतु कोई नये आवेदन प्राप्त नहीं किये जाएंगे। श्री साहूू ने बताया कि यह व्यवस्था आगामी 21 मार्च से लागू की जायेगी।

परिवहन आयुक्त ने बताया कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की स्वीकृति के सम्बन्ध में चार अप्रैल तक यह संशोधित व्यवस्था लागू की जानी है। उन्होंने कहा कि चार अप्रैल तक केवल ऐसे आवेदकों के ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य किया जाएगा जिनके लर्निग लाइसेंस की वैधता 30 अप्रैल अथवा उसके पूर्व समाप्त हो रही है। चार अप्रैल तक पूर्व निर्धारित एप्वाइंटमेन्ट को 15 से 25 अप्रैल की अवधि में रि.शिड्यूल कर दिया जाएगा।

श्री साहू ने बताया कि परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के कार्याें को संपन्न कराने हेतु अधिक संख्या में आवेदक कार्यालय में उपस्थित होते हैंए जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा परिवहन कार्यालयों में कार्य करने वाले कार्मिकों के साथ.साथ आवेदकों पर भी रहता है। इस स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु यह निर्णय लिये गये हैं।

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