नयी दिल्ली, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में 31 मार्च तक केवल स्केल्टन सर्विस ही रहेगी
यानी कुछ कर्मचारी ही कार्यालय आयेंगे।
केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय ने रविवार को जारी आदेश में सभी विभागों के प्रमुखों से कहा कि सभी कार्यालयों में 31 मार्च तक स्केल्टन सर्विस
चलाने की व्यवस्था की जाये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
आदेश में कहा गया है कि विभाग प्रमुख सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, जिनमें कंसल्टेंट, अनुबंधित और ठेके पर काम करने वाले लोग भी
शामिल हैं, उनका एक ड्यूटी रोस्टर बनायें। आगामी 31 मार्च तक सभी कर्मचारी इस रोस्टर के अनुसार ही आफिस आयेंगे।
इसका मतलब है कि सभी कार्यालयों में केवल स्केल्टन सर्विस ही काम करेगी। जिन कर्मचारियों को घर से काम करना है वे हर समय
टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रिक माध्यमों से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे।
अनिवार्य सेवा के तहत जरूरत पड़ने पर उन्हें कार्यालय भी आना चाहिए।
कार्मिक मंत्रालय ने सभी विभागों से कहा है कि वे संबद्ध, अधीनस्थ, स्वायत्त और वैधानिक निकायों को भी इसी तरह के आदेश जारी करें।
वित्त सेवा विभाग और लोक उद्यम विभाग भी अपने कार्यालयों को इसी तरह के निर्देश जारी कर सकते हैं।
यह आदेश उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो अनिवार्य और आपात सेवाओं से जुड़े हैं या कोरोना वायरस के संक्रमण
को रोकने के काम में लगे हैं।
इससे पहले गुरूवार को कार्मिक मंत्रालय ने ग्रुप ‘बी’ और ग्रुप ‘सी’ के पचास प्रतिशत कर्मचारियों को अपने घर से ही काम करने का निर्देश
दिया था। कार्यालय आने वाले कर्मचारियों के लिए तीन पाली बनायी गयी थी।
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