अब बिना कोर्ट आदेश के पुलिस नही कर सकेगी ये काम….

नई दिल्ली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले में आरोपित होने मात्र से पुलिस को उसके परिवार के सदस्यों के साथ दु‌र्व्यवहार करने का अधिकार नहीं मिल जाता. कोर्ट अनुमति लिए बगैर पुलिस रात में किसी भी समय अभियुक्त का दरवाजा नहीं खटखटा सकती.

गूगल पर भिखारी लिखने पर आती है किसकी तस्वीर,बड़ा सवाल….

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर दिया ये बड़ा फैसला….

कोर्ट ने याची के पुलिस के खिलाफ आरोपों को गम्भीर माना और जिलाधिकारी बरेली को जांच कर एक माह में व्यक्तिगत हलफनामे के साथ रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 7 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने गुल्फसा खान की याचिका पर दिया है.

बंद हुए 200-500 और 2000 के नए नोट…

गूगल पर Idiot लिखने पर आती है किसकी तस्वीर,बड़ा सवाल….

याची अधिवक्ता केके मिश्र व वरुण मिश्र का कहना है कि याची के पति सभासद का चुनाव में प्रत्याशी था. उसी समय से पुलिस ने परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया. थाना इज्जतनगर की पुलिस आए दिन रात-बिरात याची के घर में घुसकर दुर्व्यवहार करने लगी. 19 मई 2017 को याची के पति को पुलिस 9 बजे रात पकड़ कर ले गई. कोई कारण नहीं बताया. इसकी शिकायत डीएम व एसएसपी से की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने कोर्ट में धारा 156(3) में अर्जी दी है, जो लंबित है.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे में दुर्घटना रोकने के लिए सरकार ने किया ये अनोखा उपाये..

आज से पेट्रोल हुआ इतना महंगा,जानिए क्या है रेट…

 कोर्ट ने कहा कि मात्र मुकदमे कायम होने से अभियुक्त दोषी नहीं हो जाता. पुलिस को जब भी चाहे रात-बिरात आरोपी के घर दबिश डालने का अधिकार नहीं मिल जाता.

रुपये में गिरावट जारी, आम आदमी के लिये खतरे की बड़ी घंटी?

अब सरकार तय करेगी ,आपकी शादी में कितने बराती होंगे शामिल?

बसपा बनी किंगमेकर,समर्थन का किया ऐलान

पुरानी पेंशन व संविदाकर्मियों के समायोजन को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान

भरी सभा में केंद्रीय मंत्री को इस युवक ने जड़ा थप्पड़….

Related Articles

Back to top button