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दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म पर, अदालत ने सुनायी ये सजा

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को दस साल का कारावास तथा दो हजार रूपये का आर्थिक दंड लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच जनवरी 2017 को गांव बुड खेड़ा निवासी युवक धर्मेंद्र ने बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र निवासी एक दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले पीड़िता के भाई ने बिहारीगढ़ थाने में रिपोट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

अपर सत्र न्यायाधीश बाकर समीम रिजवी ने  इस मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त दोषी करार देते हुये दस वर्ष का कारावास और दो हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया।