पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को अदालत से राहत नहीं मिली, रहेंगे तिहाड़ जेल मे
September 13, 2019
नयी दिल्ली, आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत भुगत रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत से राहत नहीं मिली।
अदालत ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष आत्मसमर्पण की उनकी याचिका खारिज कर दी ।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने आज यह फैसला सुनाया ।
ईडी के समक्ष आत्मसमर्पण याचिका खारिज हो जाने के बाद श्री चिदम्बरम को अब 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा ईडी 20 और 21 अगस्त को श्री चिदम्बरम को गिरफ्तार करने गई थी,किंतु अब ऐसा नहीं चाहती और ऐसा करके ईडी चाहती है कि श्री चिदम्बरम न्यायिक हिरासत में ही रहें।
दिल्ली उच्च न्यायालय के श्री चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को सीबीआई ने 21 अगस्त की मध्यरात्रि को हिरासत में लिया था ।
सीबीआई और ईडी दोनों ने इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी का आग्रह किया था ।
पूर्व वित्त मंत्री को 22 अगस्त को विशेष अदालत में पेश किया गया था जहां से उन्हें पहले 26 अगस्त , फिर 30 अगस्त और बाद में पांच सितंबर तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था।