पहलू खान माब लिंचिंग मामले में, आया नया मोड़, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला
August 17, 2019
जयपुर, राजस्थान सरकार ने बहुचर्चित पहलू खान प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का फैसला किया है।
राज्य सरकार के शुक्रवार देर रात जारी बयान के अनुसार यह दल 15 दिन में अपनी रपट राज्य सरकार को सौंपेगा।
उल्लेखनीय है कि अलवर की जिला अदालत ने बुधवार को पहलू खान की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि राज्य सरकार निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी।
बयान के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने पहलू खान प्रकरण में हाल ही आए अदालत के निर्णय की शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ विस्तार से समीक्षा की।
गहलोत ने इस प्रकरण की जांच में रही त्रुटियों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अधीनस्थ अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील की जाए जिसके लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं ली जाएंगी।
इसके साथ ही प्रकरण की जांच के लिए एडीजी (अपराध) की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा।
यह एसआईटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
एसआईटी जांच में रही त्रुटियों और अनियमितताओं को चिह्नित कर इनके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करेगा।
बयान के अनुसार इस एसआईटी का नेतृत्व उप महानिरीक्षक (एसओजी) नितिनदीप बल्लगन करेंगे तथा इनके साथ एसपी (सीआईडी सीबी) समीर कुमार सिंह तथा एएसपी (सतर्कता) समीर दुबे टीम में शामिल होंगे।
जयपुर, राजस्थान सरकार ने बहुचर्चित पहलू खान प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का फैसला किया है।
राज्य सरकार के शुक्रवार देर रात जारी बयान के अनुसार यह दल 15 दिन में अपनी रपट राज्य सरकार को सौंपेगा।
उल्लेखनीय है कि अलवर की जिला अदालत ने बुधवार को पहलू खान की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि राज्य सरकार निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी।
बयान के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने पहलू खान प्रकरण में हाल ही आए अदालत के निर्णय की शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ विस्तार से समीक्षा की।
गहलोत ने इस प्रकरण की जांच में रही त्रुटियों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अधीनस्थ अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील की जाए जिसके लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं ली जाएंगी।
इसके साथ ही प्रकरण की जांच के लिए एडीजी (अपराध) की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा।
यह एसआईटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
एसआईटी जांच में रही त्रुटियों और अनियमितताओं को चिह्नित कर इनके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करेगा।
बयान के अनुसार इस एसआईटी का नेतृत्व उप महानिरीक्षक (एसओजी) नितिनदीप बल्लगन करेंगे तथा इनके साथ एसपी (सीआईडी सीबी) समीर कुमार सिंह तथा एएसपी (सतर्कता) समीर दुबे टीम में शामिल होंगे।