मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अंतर्जातीय विवाह के विरोध में पंचायत ने 50,000 जुर्माना और हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुनाने के मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ शांतिभंग के आरोप में रिपार्ट दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों ने गुरूवार को बताया कि दंपति ने शिकायत पत्र में पंचायत होने की बात कही है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। मामले की जांच करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।
मुहल्ला अशोकनगर निवासी स्वाति एडवोकेट अपने पति विपिन सोनकर और देवर साहिल उर्फ वासू के साथ सुबह थाना सिविल लाइंस पहुंची थी। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा है कि आठ साल पहले उसने गैर बिरदारी के विपिन से शादी की थी। समाज के लोग अंतरजातीय विवाह से खुश नहीं थे। उसके चचेरे देवर साहिल उर्फ वासू द्वारा 28 जून को अंतर्जातीय विवाह करने के बाद,बीते मंगलवार की रात को समाज के कुछ लोगों ने पंचायत बैठाकर उसके पति विपिन सोनकर और साहिल सोनकर के परिवार का हुक्का पानी बंद करने का फैसला सुनाया था।
स्वाति को वकालत नहीं करने के साथ ही मायके वालों से कोई संपर्क नहीं रखने की पाबंदी लगाई गई थी। आरोप है कि ऐसा न करने की दशा में पचास हजार रुपये जुर्माना भरने का फरमान भी पंचायत द्वारा सुनाया गया। स्वाति ने पुलिस के दिए प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि समाज के लोगों से उसके परिवार के जानमाल का खतरा है।