मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि इसके तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही पेंशन राशि को 400 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह बढोत्तरी पिछली एक जनवरी से लागू कर दी गयी है और इससे राजस्व पर करीब 587 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार आयेगा।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को 200 रुपये केन्द्रांश तथा 200 रुपये राज्यांश यानी कुल 400 रुपये प्रतिमाह की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के वृृद्धजनों को 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि शत.प्रतिशत केेन्द्रांश से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है।
मंत्रिमंडल के अन्य फैसलाें में सरकार ने उप्र बेसिक शिक्षा ;अध्यापक सेवा ;पच्चीसवां संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ;एसजीपीजीआई लखनऊ में सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर नियुक्ति की आयु सीमा को बढ़ा कर 37 वर्ष कर दिया गया है। अनूसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट होगी।