वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना वायरस के मद्देनजर 31 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा। इस दौरान शर्तों के साथ तमाम जरूरी गतिविधियों की इजाजत होगी।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत जिले में निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है। आदेश के द्वारा धारा 144 लागू रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना कोई ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। खुले में खेलना, मार्केट एवं मार्गों में घूमना आदि पर भी रोक लगा दी गई है।
उन्होंने बताया कि 10 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे बिना मेडिकल इमरजेंसी/तात्कालिक आकस्मिकता के अलावा यदि घर से बाहर निकलेंगे तो उनके माता-पिता/अभिभावक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों से पुलिस अथवा प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जायेगी। घर से बाहर निकलने का पर्याप्त आधार/साक्ष्य स्पष्ट करना होगा। जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा, उसे न्यूनतम सात दिन अनिवार्य कोरेन्टाइन का आदेश किया जायेगा। कोरेन्टाइन होम कोरेन्टाइन के अलावा सरकारी कोरेन्टाइन सेन्टर के लिए भी किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि बारात घर, मैरेज हॉल एवं बैंक्वेट हॉल सभी प्रकार के सामाजिक समारोह के लिए बंद रहेंगे। इन जगहों पर व्यवसायिक कार्यक्रम जैसे बिजनेस बैठकें अपर नगर मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के उपरांत प्रयोग किये जा सकते हैं।
जिले में पिछले 10 दिनों में अचानक कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसका एक बडा कारण जगह-जगह लोगों का थूकना बताया जा रहा हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि थूकने से कोरोना केस बढ़ने का मुख्य कारण गुटखे/पान मसाले का प्रयोग बताया गया है, अतः बढ़़े हुए संक्रमण की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद में सभी प्रकार के पान मसाला/ गुटखा की बिक्री को प्रतिबन्धित किया जाता है।
जिले के हॉटस्पाट/कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा सभी सेवाएं एवं दुकानें बंद रहेंगी। इनके बैरीकेड क्षेत्र में आवागमन बंद रहेंगे। हॉटस्पाट/कंटेनमेंट जोन के 250 मीटर की गोलाकार परिधि के बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना आवश्यक है तथा दो गज सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा। केवल आवश्यक गतिविधियों एवं ट्रांसपोर्ट वाहनों को छोड़कर रात्रि नौ बजे से सबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल (स्विमिंग पूल), मनोरंजन-पार्क, अन्य समस्त प्रकार के पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और स्पा बंद रहेंगे। बारात घर, मैरेज हॉल एवं बैंक्वेट हॉल सभी प्रकार के सामाजिक समारोह के लिए बंद किये जाते हैं।
उन्होंने बताया कि सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक जुलूस एवं इस प्रकार की अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। सभी प्रकार के पान मसाला एवं गुटखा की बिक्री को प्रतिबन्धित किया गया है साथ ही सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति के गुटखा/पान मसाला के सेवन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
जिले में सड़क के दोनों ओर की दुकान, मार्केट, मार्केट कांप्लेक्स एवं कतारबद्ध दुकानें तथा निजी कार्यालय के खोले जाने के दिन एक-एक दिन के अंतराल पर (एक तरफ की दुकानें व निजी कार्यालय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा दूसरी तरफ की दुकानें व निजी कार्यालय मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार) निर्धारित करते हुए साप्ताहिक बन्दी का दिन रविवार को घोषित किया गया है। दुकानें खुलने का समय प्रातः नौ बजे से सायंकाल सात बजे तक होगा।