उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि 31 अगस्त के बाद प्रबंधित प्लास्टिक बेचने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष,नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ-साथ इलाके मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सेामवार को लखनऊ के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देर्शित किया है कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी से इस संबंध में यह रिपोर्ट ले कि उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित पाॅलीथीन की बिक्री नहीं हो रही है।
अधिकारी यह समुचित करें कि उनके द्वारा इस संबंध में कार्रवाई कर दी गयी है। इसकी आख्या तीन दिन में शासन को उपलब्ध करा दी जाय।