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प्रभात गुप्ता हत्याकांड : केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

लखनऊ, प्रभात गुप्ता की हत्या मे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किये गये आदेश को रद्द कर दोषी बनाये जाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में  याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता की एसएलपी की सुनवाई 11 दिसंबर को होनी है।

प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिल गई थी। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, ट्रायल कोर्ट के टेनी को बरी करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी । लखीमपुर की निचली अदालत ने टेनी को बरी कर दिया था लेकिन निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

साल 2000 में प्रभात गुप्ता की उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सरे बाजार में घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रभात गुप्ता समाजवादी पार्टी का युवा नेता था और उस समय अजय मिश्रा टेनी बीजेपी से जुड़े थे। इस हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों को नामजद किया गया था।  इस हत्याकांड में साल 2004 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया था। अजय मिश्रा के साथ सुभाष मामा, शशि भूषण, पिंकी और राकेश डालू को भी राहत मिल गई थी क्योंकि यह भी इस हत्याकांड में आरोपी थे।