बलात्कार मामले को हल्की धाराओं में दर्ज करने पर, थानाध्यक्ष व चौकी प्रभारी निलंबित
August 12, 2019
औरैया, उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के ऐरवा कटरा क्षेत्र में नाबालिग के साथ बलात्कार कर उसे फांसी पर लटकाने के मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के मामले में दोषी थानाध्यक्ष और उमरैन चौकी प्रभारी को तलत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 31 जुलाई को ऐरवा कटरा के उमरैन क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका को बलात्कार के बाद उसे फांसी पर लटका दिया था। परिजनों द्वारा बालिका को गंभीर हालत में आयुर्विज्ञान संस्थान सैंफई में भर्ती कराया गया था। इस मामले को पुलिस ने आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में पीड़िता की मां 08 अगस्त को पुलिस अधीक्षक सुश्री सुनीति को प्रार्थना पत्र देकर दो लोगों को नामित करते हुए बलात्कार करने एवं पंखे से लटकाना अंकित किया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित को सौंपी थी। जांच में पाया कि 31 जुलाई को घटना की सूचना चौकी उमरैन पर आयी थी , लेकिन पुलिस ने घटना से उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया।
प्रवक्ता के अनुसार जांच में पाया गया कि प्रकरण में तत्समय प्रभावी वैधानिक कार्रवाई न कर थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी द्वारा लापरवाही की गयी। जिस कारण घटना को हल्की धाराओं में दर्ज करने के लिए थानाध्यक्ष अवधेश कुमार और चौकी इंचार्ज कालीचरन को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया।
साथ ही जो मुकदमा धारा 504 एवं 506 लिखा गया था उसे धारा 376डी, 304, 504, 506 भादवि व 3, 4 पास्को एक्ट में तरमीम कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमों का गठन किया गया है। पुलिस उनके सम्भावित स्थानों पर छापामारी कर रही रही है।