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केंद्र सरकार के SC/ST एक्ट में बदलाव पर SC का नोटिस,केंद्र से 6 हफ्ते में जवाब तलब

नई दिल्ली,वोट बैंक की राजनीति में केंद्र ने एससी/एसटी कानून  में संशोधन कर सवर्णों और ओबीसी वर्ग को नाराज कर दिया.अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल कर संशोधित कानून पर गौर करने की गुहार लगाई गई है.

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कानून में संशोधन वाला जो विधेयक केंद्र सरकार ने पारित किया है,उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब-तलब किया है.एससी/एसटी कानून का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले पहुंच गया है! इस बार मामला पिछले से कुछ अलग है.

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अब एससी/एसटी एक्ट में केंद्र की ओर से किए गए संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा! इस मामले में वकील पृथ्वी राज चौहान और प्रिया शर्मा ने याचिका दाखिल की है. एससी/एसटी संशोधन में नए प्रावधान 18ए के लागू होने से दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी. याचिका में इसी प्रावधान पर एतराज जताया गया है. याचिका में संशोधित कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है.2018 को लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया था. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

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