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जनता कर्फ्यू के मद्देनजर नोएडा में धारा 144 लागू

नोएडा(उप्र), जनता कर्फ्यू के मद्देनजर रविवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अस्पताल, दवा दुकान, सब्जी और दूध की दुकानों को छोड़ कर सभी प्रतिष्ठान एवं कार्यालय पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी बी एन सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी रेस्तरां, कैफे, खानपान की जगह, ब्यूटी पार्लर, सैलून, उद्योग, वाणिज्यिक फर्म और कार्यालय सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक बंद रहेंगे।

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उन्होंने कहा, ‘‘ आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” सिंह ने कहा, “अस्पताल, दवा दुकान, सब्जी और दूध विक्रेताओं आदि को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।’’ अधिकारियों के अनुसार शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमाघर, सामुदायिक केंद्र और विवाह भवन दो अप्रैल तक बंद करने का आदेश पहले ही दे दिया गया था।

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नोएडा पुलिस ने अधिक संख्या में लोगों को इकठ्ठा होने से रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 144 लगा दी है। नोएडा के सबसे बड़े बाजार सेक्टर 18 के बाजार को भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है।