देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया में त्यौहारों एवं परीक्षाओं के मद्देनजर एहतियात के तौर पर पूरे जिले में आज से चार मई तक धारा-144 को लागू कर दी गई है।
आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट राकेश पटेल ने कहा है कि इसका उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से अधिक समूूह में एकत्रित नहीं होंगे और न/न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न/न ही सभा कर सकेंगे। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों यथा-पूजा, पाठ, नमाज आदि पर लागू नहीं होगा।
प्रवक्ता ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा सम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा। इस अवधि में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना और विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखे जाने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध सिख समूदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारने करने, वृद्ध बीमार अथवा अन्धे व्यक्तियो के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा।