मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना संक्रमण एवं आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिए जिले में 20 जून तक धारा 144 लागू रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह के अनुसार बुद्धपूर्णिमा, जमात उलविदा एवं ईद उल फितर के अलावा नागरिक संशोधन अधिनियम के विरोध की आंशका एवं कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान स्थिति एवं जनहित के दृष्टिगत द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जो अगले माह 20 जून तक लागू रहेगी।
श्री सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन,मीटिंग या जनसभा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा और किसी भी जुलूस अथवा बैठक करने की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट/ उपजिला मजिस्ट्रेट से यथास्थिति प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिले में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जुलूस, खेल संबंधी, व्यापारिक प्रदर्शनी, रैली तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रम प्रतिबन्धित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि इस दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एक स्थान पर एकत्रित नही होंगे। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत शवयात्रा में 20 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। रमजान माह के दौरान कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सामूहिक रुप से मस्जिदों/अन्य स्थलों पर नमाज अदा करना प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन पर ईट, पत्थर आदि केे टुकडों को जमा नहीं करेगा, किसी भी स्थान पर गली या सड़क पर लाठी, डंडा, तलवार, भाला या आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या अन्य चीज जो हथियार के रुप में प्रयोग की जाती हो या जिसमें जान माल का नुकसान हो सकता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुडा कोई भी व्यक्ति भडकाऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई भी ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा। कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति की जानकारी होने पर तत्काल इसकी सूचना चिकित्सा विभाग /हास्पिटल को दी जाएगी और संक्रमित व्यक्ति जांच /मेडिकल के लिए स्वंय उपस्थित होगा। किसी भी प्रकार से इस तथ्य को छुपाया नहीं जायेगा। इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 केअतंर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत जिले में चिन्हित हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में आम नागरिकों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चिन्हित हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में कोई भी धार्मिक /सांस्कृतिक /राजनैतिक अथवा सार्वजनिक कोई भी आयोजन नही किया जायेगा और न/न ऐसा कोई आयोजन इस क्षेत्र से गुजरेगा। ऐसा करने पर वह महामारी अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाॅकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी के उल्लंघन का दोषी माना जायेगा।
लाकडाउन के मध्य दुकान आदि खुलने के समय का अनुपालन करते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पारित आदेशों के अनुरुप सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जायेगा यदि जो ऐसा नहीं करते है तो उसे दोषी माना जायेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त निषेधाज्ञा की किसी एक अथवा एक से अधिक शर्तो का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।