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लखनऊ में 23 अगस्त तक प्रभावी रहेगी धारा 144

लखनऊ, वैश्विक महामारी कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश की राजधारी लखनऊ में धारा 144 आगामी 23 अगस्त लागू रहेगी।

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सोमवार को यहां बताया आगामी महीनों में कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जन जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। श्रावण मास में शिव भक्त कांवरियों द्वारा नदियों से जल भरकर विभिन्न शिव मन्दिरों में जलाभिषेक/पूजा अर्चना करते है।

कांवड़ यात्रा ईदुज्जहा (बकरीद) रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी एवं स्वतन्त्रता दिवस” आदि पर्वों के अवसर पर भी आसामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती है, जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है।

उन्होंने बताया कि धारा 144 आगामी 23 अगस्त लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि संक्रमण के मद्देनजर जारी की गई नई गाइड लाइन को ध्यान में रखकर कानून व्यवस्था को बनाए रखने, शांति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी व लोक संपत्ति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसारण को रोकने के लिये धारा 144 लगाने का आदेश पारित किया है।

श्री प्रकाश ने बताया कि कमीशन रेट में ऐसे सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, व्यापारी प्रदर्शनी इत्यादि सशर्त प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी ऐसे कार्यक्रम में पांच से अधिक व्यक्तियों का सम्मेलन संभव नहीं होगा। आगामी त्योहारों पर परंपरागत जुलूस या कार्यक्रम बिना पुलिस के अनुमति के आयोजित नहीं किए जाएंगे न ही किसी प्रकार की नई परंपरा स्थापित होगी। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सार्वजनिक स्थलों अथवा महत्वपूर्ण स्थानों पर धरना प्रदर्शन सामूहिक प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में श्रावण मास में किसी प्रकार के मेले का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिये सरकार द्वारा प्रदत्त नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि श्रावण मास में डी0जे0 बजाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। कावंड़ समितियां डी0जे0 से इतर अन्य ध्वनि वर्धक यन्त्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नही कर सकेगी। अनुमति के लिये कांवड़ समितियां द्वारा आवेदन किया जायेगा तथा जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नियमानुसार पुलिस आख्या के उपरान्त शर्तों के पालन की दशा में सम्पूर्ण मार्ग के लिये नियत अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

श्री प्रकाश ने बताया कि आदेश को तत्काल पारित किए जाने की आवश्यकता है तथा समय अभाव के कारण यह देश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमीशन रेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस उपायुक्तों, लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारों प्रांत समुचित आदेश पारित किए जाएंगे, यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यदि आदेश बीच में वापस न लिया गया तो 23अगस्त तक लागू रहेगा इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।