बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने ताई पर जानलेवा हमला करने, चचेरे भाई की पत्नी पुत्र को भी, घायल करने के आरोप में भतीजे यशपाल को 7 वर्ष की सजा और 10000 रूपये का जुर्माना किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केडी शर्मा ने आज यहां कहा कि गांव उट रावली के राजेंद्र सिंह ने थाना कोतवाली देहात में 17 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि कि उसका चचेरा भाई यशपाल करीब 8:00 बजे दीवार फांद कर घर में घुस आया और अपनी ताई पर तेज धार वाले हथियार से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया1 उसे बचाने के लिए राजेंद्र सिंह की पत्नी कमलेश और पुत्र रोबिन मौके पर पहुंचे 1 यशपाल ने उन दोनों को भी तेज धार वाले हथियार से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया।
राजेंद्र सिंह की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने यशपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । विवेचना के बाद चार्ट शीट न्यायालय में दाखिल की मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय में हुई 1 दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर एडीजी ने यशपाल को अपनी ताई,भाई की पत्नी और पुत्र पर, घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का दोषी करार दिया । एडीजी ने यशपाल को 7 वर्ष की कैद और ₹10000 के जुर्माने की सजा सुनाई है ।