गांधीनगर, गुजरात सरकार कोरोना संकट के बीच दो सप्ताह तक बढ़े लॉकडाउन अवधि के दौरान रेड जोन में शामिल पांच शहरों तथा आरेंज जोन में शामिल मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के गृहनगर राजकोट में आवश्यक सेवाओं को छोड़ किसी तरह की अतिरिक्त छूट नहीं देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने आज बताया कि रेड जोन में शामिल अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और भावनगर तथा आरेंज जोन वाले राजकोट के अलावा छह रेडजोन वाले नगरपालिका क्षेत्रों गोधरा, बोटाद, उमरेठ, खंभात, बारेजा और अहमदाबाद के तहत आने वाले बोपल में कल से दो सप्ताह तक बढ़े लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं दी जायेगी।
श्री कुमार ने बताया कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी को भी बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जामनगर तथा जूनागढ़ और 156 नगरपालिका क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की सशर्त अनुमति दी जायेगी।
ग्रीन और आरेंज क्षेत्रों में सर्शत नाई की दुकान, चाय की दुकाने तथा ब्यूटी पार्लर आदि खोलने को मंजूरी दी जायेगी। ग्रीन जोन में राज्य परिवहन निगम की बसों को 50 प्रतिशत क्षमता यानी अधिकतम 30 यात्रियों के साथ चलाने तथा कैब आदि को अधिकतम दो पैसेंजर (चालक के अलावा) चलाने की सशर्त अनुमति दी गयी है।
इस बीच, डीजीपी शिवानंद झा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी और अन्य प्रतिबंधों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि अफवाह आदि फैलाने वाले 23 सोशल मीडिया एकाउंट को पिछले 24 घंटे में बंद कराया गया है तथा अब तक ऐसे कुल 575 ऐसे अकाउंट बंद कराये गये हैं।
ज्ञातव्य है कि गुजरात में अब तक कोरोना के पांच हजार से अधिक मामले सामने आये हैं और अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद 3500 से अधिक मामलों और 185 मौतों के साथ सर्वाधिक प्रभावित है। राज्य के 33 मेंं से 30 जिले कोरोना प्रभावित पाये गये हैं। नौ जिलों को रेड जोन, 19 को आरेंज तथा पांच को ग्रीन जोन में रखा गया है।