रामपुर, धोखाधड़ी के आरोप में सीतापुर जेल में निरूद्ध समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आजम खां की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विभिन्न आरोपों के 82 से ज्यादा मुकदमों में वांछित सपा सांसद के खिलाफ आज यहां अजीम नगर थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया।
सदर तहसील के राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार की तहरीर पर अजीमनगर थाने में श्री खां के खिलाफ लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोप है कि माेहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के कुलपति आजम खां ने तहसील सदर के सींगनखेडा गांव की 0़ 286 हैक्टेयर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करा है। इस जमीन पर चाहरदिवारी कर दी गयी। राजस्व निरीक्षक के अनुसार जमीन का यह टुकड़ा निष्क्रांत संपत्ति श्रेणी 1 के रूप में दर्ज है और इस पर माेहम्मद अली जौहर ट्रस्ट एवं उसके अधीन संचालित विश्वविद्यालय का कोई मालिकाना हक नहीं है।
गौरतलब है कि बकरी चोरी से लेकर अवैध कब्जे समेत कई आरोपों से घिरे सपा सांसद धोखाधड़ी के एक मामले को लेकर सीतापुर जेल में बंद है। उनके साथ विधायक पत्नी तंजीन फातमा और अब्दुल्ला आजम ने भी इसी आरोप को लेकर पिछली 26 फरवरी को रामपुर की एक अदालत में जेल में आत्मसमर्पण किया था जहां से तीनो को पहले रामपुर और उसके अगले दिन सीतापुर जेल भेज दिया गया था।