अयोध्या , अयोध्या में रामजन्मभूमि की जमीन के मालिकाना हक में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हामिद अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने सीबीआई के विशेष जज से विवादित ढांचा गिराने के आरोपियों के लिये माफी का आग्रह किया है ।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला रामजन्मभूमि के पक्ष में आने के बाद इस मुकदमे का कोई मतलब नहीं रह गया है । श्री अंसारी ने कहा कि जब मूल मुकदमे का फैसला आ गया तो एांचा गिराने का मुकदमा भी खत्म किया जाना चाहिये ।
हामिद अंसारी के निधन के बाद इकबाल अंसारी इस मुकदमें में मुस्लिम पक्षकार बने थे ।
दूसरी ओर विध्वंस मामले के आरोपी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने कहा कि 6 दिसम्बर 1992 को जो ढांचा गिराया गया वो मस्जिद नहीं थी । यह बात उच्चतम न्यायालय के आदेश आने के बाद स्पष्ट हो गई है ।
सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में 30 सितम्बर को फैसला सुनायेगी । अदालत ने सर्वश्री लालकृष्ण आडवाणी,कल्याण सिंह ,मुरली मनोहर जोशी,उमा भारती समेत सभी आरोपियों को फैसले के समय में मौजूद रहने का आदेश दिया है ।