न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा (प्रथम) ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें आरोपी मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान एवं सलमान खान शामिल हैं जबकि ओरापी शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। शाहबाज पर ई मेल करने का आरोप था और वह धमाकों के दौरान जयपुर आया ही नहीं, इसलिए अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया । इससे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पांचों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। दोषी करार इन लोगों को सजा बाद में सुनाई जायेगी।
उल्लेखनीय हैकि 13 मई 2008 जयपुर के परकोटे में एक के बाद एक आठ धमाके किये गये जिनमें सत्तर से अधिक लोगों की मौत हुई और 180 से अधिक लोग घायल हो गये थे। इस हमले में कुल 13 आरोपी शामिल थे। इनमें पांच आरोपियों पर यह फैसला आया है। इस मामले में तीन आरोपी अब तक फरार हैं जबकि दो आरोपी बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।