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दो सौ रूपये रिश्वत लेने के आरोपी उपनिरीक्षक को मिली इतनी बड़ी सजा

जींद, दो सौ रूपये रिश्वत लेने के आरोपी उपनिरीक्षक को अदालत ने  बड़ी सजा दी है। जिले की एक अदालत ने दो सौ रूपये रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाए जाने पर एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) को पांच साल कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने कहा कि जुर्माना न भरने की दशा में दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बाजरान मोहल्ले के निवासी सुनील ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया था कि पासपोर्ट के सत्यापन के लिए वह पिछले साल 14 सितंबर को शहर पुलिस थाने गया था। वहां तैनात एएसआई महेंद्र सिंह ने इस काम के लिए सुनील से 200 रुपये लिए जिसका सुनील ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मिडिया पर डाल दिया।

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच का आदेश दिया। शहर थाना पुलिस ने सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।