अग्रिम जमानत के प्रावधान को क्यों नही लागू कर रही यूपी सरकार ?
February 13, 2018
नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत के प्रावधान को बहाल करने के मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाने पर आज राज्य सरकार की खिंचाई की। राज्य में यह प्रावधान 1976 में हटाया गया था।
शीर्ष अदालत एक वकील द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत के प्रावधान को बहाल करने की मांग की गई थी क्योंकि इसका नहीं होना राज्य की जनता के लिए ‘‘भेदभावपूर्ण’’ है। शीर्ष अदालत ने 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार को उचित कदम उठाने और राज्य में अग्रिम जमानत के प्रावधान को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाने की सिफारिश की थी।
राज्य सरकार ने 2010 में अग्रिम जमानत के प्रावधान को शामिल करने के लिए कानून में संशोधऩ किया था। सुनवाई के दौरान आज, शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी नहीं देने और सितंबर 2011 में उत्तर प्रदेश दंड प्रक्रिया संशोधन संहिता विधेयक 2010 वापस भेजने के बाद इसे विधानसभा में क्यों नहीं रखा गय
न्यायमूर्ति एस ए बोब्डे और न्यायूमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा, ‘‘आप उप्र कुछ समस्या या अन्य पैदा करना चाहते हैं। क्या आप कदम उठाना चाहते हैं या नहीं। पीठ ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर दो सप्ताह में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।
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