सुप्रीम कोर्ट का खास निर्देश मजदूरों के साथ, सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायें
April 12, 2020
नयी दिल्ली, केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू पूर्णबंदी के कारण देश भर में विभिन्न राहत शिविरों और केन्द्रों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दोबारा निर्देश दिये हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि उन्हें उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कदम उठाने चाहिए। पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस दौरान पूर्णबंदी से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है।
न्यायालय ने कहा है कि इन शिविरों में भोजन, पेयजल और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रशिक्षित सलाहकारों और विभिन्न समुदायों के नेताओंं को भी शिविरों में जाकर इन लोगों की समस्याओं के बारे में उनसे बात करनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि पुलिस और अन्य अधिकारियाें को प्रवासियों की मन: स्थिति को समझते हुए उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। शिविरों में कल्याणकारी गतिविधियों की निगरानी के लिए स्वयंसेवकों को भी तैनात किया जाना चाहिए।