राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत रत्न देने की याचिका को, सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
January 18, 2020
नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत रत्न देने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडेए न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने अनिल दत्त शर्मा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि महात्मा गांधी को दी गई राष्ट्रपिता की पदवी भारत रत्न से भी ऊपर हैं। पूरे विश्व के लोग महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते हैं।
न्यायालय ने कहा कि महात्मा गांधी किसी भारत रत्न से कहीं बड़े हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। इसलिए वह स्वयं इस बारे में सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि कई लोगों को भारत रत्न से अब तक नवाजा जा चुका हैए लेकिन महात्मा गांधी को अभी तक यह सम्मान नहीं दिया गया है। राष्ट्रपिता को भी यह सम्मान मिलना चाहिए।
इस पर न्यायमूर्ति बोबडे ने कहाए श्देखिएए कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता है। अगर आप चाहेंए तो केंद्र सरकार को इस बारे में ज्ञापन दे सकते हैं। हमारी नजर में महात्मा गांधी भारत रत्न से कहीं ऊपर हैं।