नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के नए नौ जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में स्थानीय निकायों के चुनाव को शुक्रवार को हरी झंडी प्रदान कर दी।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जिन पुराने जिलों को नए नौ जिले बनाए गए हैं उनको छोड़कर शेष अन्य जिलों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निकाय चुनाव कराए जाएंगे। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 27 और 30 दिसंबर की तारीख मुकर्रर है।
न्यायालय ने कहा कि नए नौ जिलों में परिसीमन का कार्य एवं अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी किए जाने के चार माह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे।
खंडपीठ ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम की याचिका की सुनवाई करते हुए कल अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने गत दो दिसंबर को द्रमुक की ओर से मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया था। उसके बाद कल पीठ में सुनवाई करके आदेश सुरक्षित रख लिया था।