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पत्रकार अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्य के लिये दिया समय ?

नयी दिल्ली, रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने के लिये समय दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को फौरी राहत प्रदान करते हुए तीन सप्ताह तक उनकी गिरफ्तारी या किसी अन्य तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की गयी सुनवाई के दौरान अर्नब की याचिका पर सभी छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी किये।

न्यायालय ने अर्नब को अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति दी तथा सभी प्राथमिकियों और शिकायतों को अपनी याचिका में शामिल करने का निर्देश दिया। इस बीच वह अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह वहां रिपब्लिक टीवी के कार्यालय और कर्मचारियों की सुरक्षा मुहैया करायें।