प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कोरोना निगेटिव प्रवासी मजदूरों को ही ओडिशा में प्रवेश दिये जाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान स्थगनादेश जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय का निर्देश कारगर नहीं है।

केंद्र सरकार की दलील थी कि उच्च न्यायालय का संबंधित आदेश उन प्रवासी मजदूरों पर बेवजह पूर्व शर्त थोपने वाला है, जो अपने घर वापस आना चाहते हैं। केंद्र का कहना था कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने वाले नारायण चंद्र जेना ने भी इस तरह के निर्देश के लिए न्यायालय से अनुरोध नहीं किया था।

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