नई दिल्ली, अयोध्या में गैर-विवादित भूमि पर पूजा करने की अनुमति पर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है।
अयोध्या में गैर-विवादित भूमि पर पूजा करने की अनुमति की मांग संबंधी एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अयोध्या में गैरविवादित भूमि पर पूजा करने की अनुमति की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाया पांच लाख रु का जुर्माना बरकरार रखा।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने याचिकर्ता से कहा आप शांति नहीं बनी रहने देना चाहते, किसी न किसी को इस मामले में नाक घुसेड़ना ही है।
हाई कोर्ट ने पंडित अमरनाथ मिश्रा पर याचिका दायर करने पर पांच लाख रुपए का जुर्माना ठोका था। अयोध्या विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्यस्थता से सुलझाया जा रहा है।
राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील माने जाने वाले अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए को सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यों की एक समिति गठित की है।
इस समिति की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एफएमआई कलीफुल्ला को सौंपी गई। साथ ही आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू को भी इसमें शामिल किया गया है।