नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने और भ्रष्टाचार के कई मामलों के आरोपी नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की याचिका का शुक्रवार को निपटारा कर दिया।
न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने उस वक्त यादव सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया, जब उसे यह अवगत कराया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर निर्णय दे दिया है।
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार गत बुधवार को ही उच्च न्यायालय ने यादव सिंह की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया है। उच्च न्यायालय ने यादव सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामला बंद कर दिया।
गौरतलब है कि न्यायालय ने गत बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उसी दिन यादव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने और निर्णय लेने का आदेश दिया था।
यादव सिंह के खिलाफ 2004 और 2015 के बीच अकूत सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है।